MP Cabinet Decision कैबिनेट ने दी मंजूरी, परिवार पेंशन में बड़ा बदलाव, अब बेटियों को भी मिलेगा लाभ
भोपाल: मुख्यमंत्री (Chief Minister) डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद (Cabinet) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे अहम फैसला परिवार पेंशन (Family Pension) के नियमों में बदलाव को लेकर है, जिसमें अब अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों (Unmarried, Widow and Divorced Daughters) को भी पात्र सदस्यों में शामिल किया गया है।
नए पेंशन नियमों को मिली मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2026 (MP Civil Service Pension Rules 2026) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियम 2026 को मंजूरी दी है। इन नए नियमों में प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे पेंशनर्स (Pensioners) को अधिक सुविधा मिलेगी और मामलों का समयबद्ध निराकरण हो सकेगा।
नियम-44 के तहत परिवार पेंशन के लिए पात्र सदस्यों की सूची में अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को शामिल करना एक क्रांतिकारी कदम है, जो बेटियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा (Social and Economic Security) को मजबूत करेगा।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नए प्रावधान
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2026 (National Pension System Implementation Rules 2026) को भी मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसमें अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement), ई-सेवा पुस्तिका और उपदान भुगतान (Gratuity Payment) की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
जनजातीय और महिला कल्याण को 7,133 करोड़ की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जनजातीय कार्य (Tribal Affairs) और महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) की योजनाओं के लिए 7,133 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इसमें प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं:
- पीवीटीजी आहार अनुदान योजना (PVTG Food Subsidy Scheme): 2,350 करोड़ रुपये
- एकीकृत छात्रावास योजना (Integrated Hostel Scheme): 1,703 करोड़ 15 लाख रुपये
- सीएम राइज विद्यालय योजना (CM Rise School Scheme): 1,416 करोड़ 91 लाख रुपये
- आवास सहायता योजना (Housing Assistance Scheme): 1,110 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना (CM COVID-19 Child Welfare Scheme): 31 करोड़ 3 लाख रुपये
धरती आबा अभियान के तहत विद्युतीकरण को बढ़ावा
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan) के अंतर्गत 63,077 अविद्युतीकृत घरों (Unelectrified Houses) और 650 शासकीय संस्थानों के विद्युतीकरण (Electrification) के लिए 366 करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 8,521 घरों को ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम (Off-Grid Solar System) से जोड़ने के लिए 97 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
न्यायिक कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट
उच्च न्यायालय (High Court) और जिला न्यायालय (District Court) के आईटी संवर्ग (IT Cadre) में कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी संवर्ग की भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए एक बार 5 वर्ष की आयु सीमा छूट (Age Relaxation) दी गई है।
