Sagar News सागर जिले में कार्बाइड गन (Carbide Gun) पर प्रतिबंध, कलेक्टर (Collector) का सख्त आदेश जारी
सागर: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी आर (Sandeep GR) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023) की धारा 163 के तहत सागर जिले में कार्बाइड गन (Carbide Gun) के निर्माण, खरीद-बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य (Health) के लिए घातक है कार्बाइड गन
कलेक्टर कार्यालय से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश (Prohibitory Order) के अनुसार, दीपावली पर्व के दौरान सोशल मीडिया (Social Media) पर कार्बाइड गन (Carbide Gun) के अवैध निर्माण और उपयोग के वीडियो सामने आए हैं। गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड (Calcium Carbide) से बनी इस गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड और पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस (Acetylene Gas) उत्पन्न करता है, जो आंखों, दिमाग और नर्वस सिस्टम (Nervous System) के लिए अत्यंत घातक है।
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कई लोगों की गई आंखों की रोशनी
कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया कि मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में कार्बाइड गन के उपयोग से कई व्यक्तियों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (Environment) की रक्षा तथा कानून व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
क्या-क्या है प्रतिबंधित (Prohibited)
- प्रतिबंधात्मक पटाखे और आतिशबाजी (Prohibited Firecrackers) का निर्माण, भंडारण और विक्रय प्रतिबंधित
- लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों (PVC Pipes) में विस्फोटक पदार्थ भरकर बनाए गए अवैध पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित
- कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पूर्णतः वर्जित
- कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी इन खतरनाक उपकरणों का निर्माण या बिक्री नहीं कर सकता
सख्त निगरानी (Strict Monitoring) के निर्देश
कलेक्टर ने सभी एसडीएम (SDM), कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी (Police Officers) और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक (SP) को भी उल्लंघन पाए जाने पर विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन (Helpline Number)
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को कार्बाइड गन के निर्माण, खरीद-बिक्री या उपयोग की सूचना मिलती है तो वह तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 07582-267777 पर सूचना दें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
