GST Rate Cut 2025: कीमतें नहीं घटीं तो CBIC करेगा कार्रवाई, नई जीएसटी दरें लागू
नई दिल्ली : देशभर में आज 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें (GST Rate Cut 2025) लागू हो गई हैं। अब अधिकांश दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर केवल 5% जीएसटी और बाकी उत्पादों पर 18% जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म करते हुए टैक्स प्रणाली को सरल बनाया है। इसे 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा GST रेट कट सुधार माना जा रहा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि उद्योग जगत को यह लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होगा। उन्होंने साफ किया कि यदि कीमतों में कमी नहीं दिखती तो CBIC कार्रवाई करेगा और शिकायतों पर गंभीरता से विचार होगा।
अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी कानून के तहत व्यापारियों को GST rate cut का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना अनिवार्य है। उपभोक्ता यदि बिल या रसीद के बावजूद कीमतों में कमी न देखें तो वे मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब तक 704 मामलों में 4,362 करोड़ रुपये की मुनाफाखोरी के आरोप लग चुके हैं।
जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव
- जीएसटी परिषद ने 375 वस्तुओं पर कर दरें घटाईं।
- अब केवल दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%।
- 12% और 28% के स्लैब खत्म किए गए।
- इसे 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।
कीमतों और शिकायतों पर स्थिति
- सीबीआईसी को भरोसा है कि उद्योग उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाएगा।
- पहले (2017-2019) में दरें घटने के बावजूद ज्यादा शिकायतें नहीं मिलीं।
- अब भी अलग स्थिति की उम्मीद नहीं।
मुनाफाखोरी-रोधी व्यवस्था
- कानून के अनुसार, दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को देना अनिवार्य।
- उपभोक्ता यदि कीमतों में कमी न देखे तो बिल/रसीद के साथ शिकायत कर सकता है।
- अब तक 704 मामले दर्ज हुए, जिनमें 4,362 करोड़ रुपये की कथित मुनाफाखोरी का आरोप।
- शिकायत दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है।
