भांपाल: मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 साल बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को जारी कर दिया है. जो गुरुवार से से ही लागू हो चुके हैं। इसी महीने मंत्रालय के कर्मचारियों के प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी । इसके अलावा, जुलाई महीने के अंत तक बाकी विभागों में पात्र उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा।
इसके बाद सितंबर-अक्टूबर महीने में डीपीसी (वरिष्ठता पात्रता सूची) जारी की जाएगी। उसके बाद प्रमोशन दिया जाएगा। इस बीच नए नियमों को समझने और उनके तहत अधिकारियों, कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसकी पूरी व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से की जाएगी।
अगले दो सालों में लगभग 4.50 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रमोशन किए जाएंगे. इसके बाद, जब 2 लाख पद खाली हो जाएंगे, तो इन खाली पदों पर अगले चार सालों में नई भर्तियां भी की जाएंगी।
2 महीने में ज्वाइन करें
सूचना के अनुसार, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन के 2 महीने में ज्वाइन करना अनिवार्य है, अगर जो भी अधिकारी कर्मचारी ज्वाइन नहीं करेगा, तो उसे अगले 5 सालों तक पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी वसूली के आदेश वाले कर्मचारी, 100 फीसद हिस्सा जमा करने के एक साल तक पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे।
यह प्रावधान सामान्य प्रशासन की तरफ से गुरुवार को जारी मप्र लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 में किए हैं। नए नियमों का गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। अब विभागीय पदोन्नति समितियां बनाकर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी।