देवास शराब ठेकेदार आत्महत्या मामले में सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित, CM यादव ने दिए विभागीय जांच के आदेश
भोपाल: देवास जिले (Dewas district) में शराब ठेकेदार (liquor contractor) दिनेश मकवाना की आत्महत्या (suicide) के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने सख्त कार्रवाई करते हुए सहायक आबकारी आयुक्त (Assistant Excise Commissioner) को निलंबित (suspended) कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर बताते हुए विभागीय जांच (departmental inquiry) के निर्देश दिए हैं।
वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने आत्महत्या से पूर्व एक वीडियो (viral video) बनाया था, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप (serious allegations) लगाए थे। इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसकी पूरी जांच की जाएगी।
सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित निलंबित
राज्य शासन (state government) ने देवास की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित (Mandakini Dixit) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मकवाना के वीडियो में श्रीमती दीक्षित पर अवैध राशि की मांग (illegal money demand) के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि श्रीमती दीक्षित के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर हैं। यह कृत्य शासकीय सेवक के कर्तव्य और मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (MP Civil Services Conduct Rules 1965) के नियम-3 का उल्लंघन करते हैं।
निलंबन की शर्तें और मुख्यालय
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती दीक्षित का मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर (Excise Commissioner Office Gwalior) निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्राप्त होगा।
