MP News नगरीय निकायों के पेंशनरों को मिलेगी राज्य शासन के के पेंशनर्स के बराबर महंगाई राहत (Dearness Relief)
भोपाल : मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Department of Urban Development and Housing) ने नगरीय निकायों (Urban Bodies) के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को राज्य शासन के पेंशनरों (State Government Pensioners) के समान महंगाई राहत (Dearness Relief) का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे हजारों पेंशनरों को प्रभावी आर्थिक राहत मिलेगी।
क्या मिलेगा लाभ?
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 सितंबर 2025 से नगरीय निकायों के पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत और छठे वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से प्राप्त होगी। इस निर्णय से उन्हें वही आर्थिक लाभ मिलेंगे, जो राज्य शासन के पेंशनरों को प्राप्त हैं।
पेंशनरों को मिलेगा बराबरी का हक
इस कदम का उद्देश्य नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से उबारना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। आयुक्त भोंडवे ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पेंशनरों को यह लाभ समय पर मिल सके।
टीकमगढ़ नगरपालिका के 4 कर्मचारी लापरवाही के आरोप में निलंबित
एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त (Commissioner of Urban Administration and Development) कार्यालय ने टीकमगढ़ नगरपालिका परिषद (Tikamgarh Municipal Council) के चार कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में “घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता” के आरोपों में निलंबित कर दिया है।
विधायक की शिकायत पर हुई कार्रवाई?
यह कार्रवाई टीकमगढ़ विधायक (Tikamgarh MLA) यादवेंद्र सिंह द्वारा दी गई शिकायत के बाद की गई। एक जांच समिति द्वारा दोषी पाए जाने के बाद इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। आयुक्त भोंडवे ने स्पष्ट किया कि नगरीय निकायों (Urban Bodies) में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कौन हैं निलंबित कर्मचारी?
निलंबित किए गए कर्मचारियों में शामिल हैं:
- तत्कालीन उपयंत्री विजय सोनी
- तत्कालीन उपयंत्री बी.के. चतुर्वेदी
- तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी गीता मांझी
- सहायक ग्रेड-3 सूर्या नायक
