MP Election News मतदाता सूची (Voter List) में दावे-आपत्ति की तारीख बढ़ी, अब 24 अक्टूबर तक करें आवेदन
भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों (Urban Bodies) की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण (Annual Revision) का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने बताया कि अब मतदाताओं को दावे-आपत्ति (Claims and Objections) दर्ज कराने के लिए अधिक समय मिलेगा।
दावे-आपत्ति की नई समय सीमा
प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को हो चुका है। पहले 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिए जाने थे, लेकिन अब यह अवधि बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। इससे मतदाताओं को अपना नाम जोड़ने, हटाने या सुधार कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
अंतिम मतदाता सूची 21 नवंबर को होगी प्रकाशित
दावे-आपत्तियों का निराकरण (Resolution) 4 नवंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List with Photograph) का सार्वजनिक प्रकाशन पहले 13 नवंबर को होना था, जिसे अब 21 नवंबर 2025 कर दिया गया है।
1 जनवरी 2025 है संदर्भ तिथि
यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख (Reference Date) के आधार पर किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों (District Election Officers) को जारी कर दिए हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी दावे-आपत्ति दर्ज कराएं।
संशोधित कार्यक्रम (Revised Schedule) का विवरण
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह पुनरीक्षण संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है:
- प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 8 अक्टूबर, 2024 को हो चुका है।
- दावे-आपत्ति दाखिल करने की नई अंतिम तिथि: 24 अक्टूबर, 2024
- दावे-आपत्तियों का निपटान: 4 नवंबर, 2024 तक किया जाएगा।
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: अब 21 नवंबर, 2024 को होगा। पहले यह 13 नवंबर को प्रकाशित होनी थी।
