RTE के तहत 25% आरक्षित सीटों पर जल्द शुरू होगी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया

भोपाल (dailyhindinews.com): मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह (EWS Quota) के बच्चों के लिए सत्र 2025-26 की प्रथम प्रवेश कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया गैर-अनुदानित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों (Private Unaided Schools) में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पूरी की जाएगी।

इससे पहले, जिला परियोजना समन्वयक (DPC) और संबंधित स्कूलों द्वारा आवश्यक तैयारियाँ पूरी की जाएँगी, ताकि प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। राज्य शिक्षा केंद्र (State Education Centre) ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स (District Collectors) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्‍कूलों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  • अल्पसंख्यक स्कूलों को 25 अप्रैल 2025 तक संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जीवित प्रमाण-पत्र (Valid Recognition Certificate) की हस्ताक्षरित प्रति जिला परियोजना समन्वयक को जमा करनी होगी।
  • आरटीई आवेदनों (RTE Applications) की जाँच के लिए सत्यापन अधिकारी (Verification Officer) नियुक्त किए जाएँगे, जो RTE पोर्टल पर डेटा मैपिंग करेंगे।
  • 26 अप्रैल 2025 तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा जाएगा।
  • अधिक जानकारी के लिए MP स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) के ऑफिशियल पोर्टल पर विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं।

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