दूसरे चरण में केवल उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने प्रथम चरण (Phase 1) में आवेदन किया था, सत्यापन में पात्र पाए गए थे, लेकिन उन्हें कोई स्कूल आवंटित नहीं हो पाया था, या जिनके द्वारा आवंटित स्कूल में प्रवेश नहीं लिया गया।
भोपाल : मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act – RTE) के अंतर्गत कमजोर वर्ग (EWS) एवं वंचित समूह (DG Category) के बच्चों को गैर-अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों (Private Unaided Schools) में नि:शुल्क प्रवेश (Free Admission) दिलाने की प्रक्रिया का द्वितीय चरण (RTE Admission Phase 2) सोमवार, 16 जून 2025 से प्रारंभ हो रहा है।
इस चरण में केवल उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने प्रथम चरण (Phase 1) में आवेदन किया था, सत्यापन (Verification) में पात्र पाए गए थे, लेकिन उन्हें कोई स्कूल आवंटित नहीं हो पाया था, या जिनके द्वारा आवंटित स्कूल में प्रवेश नहीं लिया गया।
रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर
MP RTE Admission Portal (rteportal.mp.gov.in) पर प्रथम चरण के बाद जिन स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उनकी जानकारी प्रकाशित कर दी गई है। अभिभावक अब 20 जून 2025 तक पोर्टल पर लॉगइन कर School Choice Update कर सकते हैं।
🔹 School Choice Last Date: 20 जून 2025
🔹 RTE Online Lottery: 25 जून 2025
🔹 Admission Reporting Window: 25 जून से 30 जून 2025
नया पंजीकरण या पुनः सत्यापन नहीं होगा
दूसरे चरण के लिए नए आवेदन (New Registration) और पुनः दस्तावेज़ सत्यापन (Re-verification) की आवश्यकता नहीं है। यह चरण केवल उन्हीं आवेदकों के लिए है:
- जिन्हें पहले चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ
- जिन्होंने स्कूल मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया और अब नई पसंद डालना चाहते हैं
मोबाइल ऐप से होगी एडमिशन रिपोर्टिंग
25 जून को ऑनलाइन लॉटरी (Online Lottery Draw) के बाद जिन बच्चों को स्कूल आवंटित होंगे, उनके प्रवेश (Admission) की प्रक्रिया संबंधित स्कूलों द्वारा मोबाइल ऐप (RTE Admission App) के माध्यम से 25 जून से 30 जून 2025 तक पूरी की जाएगी।
क्या करें अभिभावक?
- पोर्टल पर लॉगइन करें
- -“School Preference” विकल्प में जाकर पसंदीदा स्कूल चुनें
- अंतिम तिथि (20 जून) से पहले पसंद अपडेट करें
- लॉटरी परिणाम 25 जून को देखें
- आवंटन होने पर 30 जून तक स्कूल में रिपोर्ट करें
RTE Madhya Pradesh Admission 2025 का यह दूसरा चरण उन बच्चों को एक और मौका प्रदान करता है जो पहले चरण में पीछे रह गए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Free and Compulsory Education) के तहत यह पहल राज्य के हज़ारों गरीब और वंचित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) तक पहुँच दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।