Uttar Pradesh: बुजुर्ग महिला की हत्या के दोषी को फांसी की सजा

फिरोजाबाद। एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल 70 वर्षीय एक महिला की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के वकील अजय कुमार शर्मा ने बुधवार को बताया कि एक अप्रैल 2022 को उत्तर थाना क्षेत्र के आर्यनगर क्षेत्र की रहने वाली कमला देवी की उसकी नातिन के पति तरुण गोयल ने धन हड़पने के मकसद से गला रेत कर हत्या कर दी थी। देवी को बचाने की कोशिश में उसकी नौकरानी रेनू घायल हो गई थी।
उन्होंने बताया कि गोयल मेरठ में कारोबार करता था लेकिन खुद पर कर्ज का बोझ ज्यादा हो जाने के कारण वह फिरोजाबाद आ गया और अपनी पत्नी के साथ उत्तर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में रहने लगा था।इसे भी पढ़ें: Delhi Mayor Election | दिल्ली मेयर पद के लिए चुनाव, AAP और BJP के बीच ऐसा है वोटों का समीकरणशर्मा ने बताया कि यह जानने के बाद कि उसकी पत्नी की नानी कमला देवी के पास धन है, उसने वह धन हड़पने के लिए कमला देवी को घर पर अकेला पाकर कांच के टुकड़े से उसकी हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में मृतका के पोते अर्पित जिंदल ने मामला दर्ज कराया था।
अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) आजाद सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी तरुण गोयल को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई।