मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दिया। न्यायालय ने इसके साथ ही उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित है और भारत उसके प्रत्यर्पण को लेकर अनुरोध कर रहा था। यह राणा के लिए भारत प्रत्यर्पित न किए जाने का आखिरी कानूनी मौका था। इससे पहले, वह सैन फ्रांसिस्को में नॉर्थ सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय सहित कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार गया था। 26/11 Mumbai terror attack case | Tahawwur Hussain Rana has been denied a petition of writ of certiorari. The writ had been filed in November 2024 against an earlier order of a lower court that had ruled in favour of his extradition to India.A writ of certiorari is a legal… pic.twitter.com/2J7fInsgE3— ANI (@ANI) January 25, 2025

राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज कर दिया।उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है। राणा को वर्तमान में लॉस एंजिल्स के ‘मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर’ में हिरासत में रखा गया है।मुंबई पुलिस ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के संबंध में अपनी चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम शामिल किया था। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक एक्टिव मेंबर के रूप में काम करने के आरोप हैं। चार्जशीट में राणा पर आरोप लगा था कि उसने 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। मुंबई में कहां-कहां हमले करने हैं, उन जगहों की रेकी तहव्वुर राणा ने ही की थी और एक खाका तैयार करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को सौंपा था।