मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले कलियुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी बेटी को हत्या की धमकी देकर लंबे समय से इस तरह की हैवानियत करता आ रहा था. पीड़ित बेटी ने मामले की जानकारी अपनी नानी को दी तो उसकी कलई खुली. इसके बाद पुलिस में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया गया था. पुलिस के पास यह मामला सितंबर 2018 में आया. उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था.
केस डायरी के मुताबिक यह मामला इंदौर के लसुडिया थाना क्षेत्र का है. लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता सातवीं कक्षा में पढ़ाई करती है. पीड़िता ने बताया कि 25 सितंबर 2018 की रात करीब 10 बजे पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी. इसी दौरान उसके पिता ने उसका पैर पकड़ कर खींच लिया और छेड़छाड़ की. पीड़िता रोने लगी तो उसकी मां उठ गई और पिता पर चिल्लाना शुरू कर दिया. इसके बार आरोपी पिता उसे गाली देने लगा. अगली सुबह पीड़िता ने बताया कि पहले भी आरोपी पिता ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है.
मां की हत्या की धमकी देकर किया दुष्कर्म
पीड़िता ने बताया कि 14 दिन पहले ही आरोपी ने उसकी मां की हत्या की धमकी देते हुए कई बार रेप किया. वह अपनी और मां की जान बचाने के लिए चुप रह जाती थी. लेकिन पिता की बर्बरता अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई. ऐसे में उसने मामले की जानकारी अपनी नानी को दे दी. इंदौर की जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट ने 6000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को 3 तीन लाख रुपये के प्रतिकार दिलाने की अनुशंसा की है.