अब समझिए कहां है झोल
इधर अब नई टैक्स व्यवस्था ही बाई डिफॉल्ट इनकम टैक्स भरते वक्त आपके सामने आएगी। हालांकि, आयकर दाता को ये छूट होगी कि वो पुरानी टैक्स व्यवस्था भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के 7 स्लैब को घटाकर 5 कर दिया है। लेकिन यहां आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था में आप 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं ले सकते हैं। नया टैक्स स्लैब7 लाख तक आय पर टैक्स नहीं7 लाख से ज्यादा इनकम तो टैक्स स्ट्रक्चर
इनकम | टैक्स |
0-3 लाख | कोई टैक्स नहीं |
3-6 लाख | 5% |
6-9 लाख | 10% |
9-12 लाख | 15% |
12-15 लाख | 20% |
15 लाख से ऊपर | 30% |
अब समझिए पूरा समीकरण नई टैक्स व्यवस्था में जिसकी आमदनी 7 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देंगे। फिर इसके बाद बाकी के 4 लाख रुपये पर आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा। यानी आप पहले वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसे ऐसे समझिए। 7 लाख से ज्यादा आय हुई तो आपको 6 लाख तक 15 हजार रुपये टैक्स देना होगा। यानी आप 5 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। फिर 9 लाख तक आपकी आमदनी है तो आपको 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे। 12 लाख तक आमदनी वाले को 90 हजार का टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.50 लाख टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.5 लाख के अलावा बाकी आय का 30% टैक्स देना होगा।