नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा के बाद संसद सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी () अपने परिवार में ऐसे तीसरे सदस्य बन गए हैं जिसकी सांसदी चली गई है। राहुल से पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी (Indira Gandgai) और मां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की भी सदस्यता जा चुकी है। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल ये उससे ज्यादा की सजा की स्थिति में संसद सदस्य न केवल सदस्यता से अयोग्य हो जाता है कि बल्कि सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाता है। दादी इंदिरा की सदस्यता भी हुई थी रद्द 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीती थी। इंदिरा ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और पीएम बनी थीं। हालांकि, इसके 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली के केस में इंदिरा गांधी की संसद सदस्य रद्द करने का फैसला देता है। इसके ठीक बाद इंदिरा ने देश में आपाताकाल लगा दिया था। सोनिया की सदस्यता भी गई थी2006 में यूपीए शासनकाल के सोनिया गांधी के खिलाफ लाभ के पद का मामला बना था। सोनिया भी रायबरेली से सांसद थीं। इसके अलावा वह यूपीए सरकार की गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चैयरमैन थीं। इसे लाभ का पद बताया गया था। इसके कारण सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में सोनिया फिर से रायबरेली से चुनाव लड़कर सांसद बनी थी। अब राहुल की सदस्यता गई मोदी सरनेम मामले में अब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा के बाद संसद और विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ अब ये मुश्किल है कि वो 2 साल की सजा मिलने के बाद अगले 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी कुल 8 साल वो संसद से दूर हो जाएंगे। हालांकि, अगर ऊपरी अदालत राहुल गांधी की दोषी ठहराने वाले फैसले को ही निलंबित कर दे तो राहुल की सदस्यता बच सकती है।