दौसा: कांग्रेस के विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रख रखा था। कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद 2 सप्ताह के अंदर आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा को दौसा कोर्ट में सरेंडर करना था। लेकिन निर्धारित समय तक आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरोपी दीपक मीणा और अन्य आरोपी नेतराम ने सरेंडर नहीं किया। इससे बाद दौसा कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट में जमानत देने वाले जमानतियों के खिलाफ भी सम्मन जारी किए हैं। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को है। साल 2022 का है मामला दरअसल, मार्च 2022 में दौसा जिले के मंडावर थाने में विधायक पुत्र दीपक मीणा सहित तीन आरोपियों पर दसवीं की छात्रा के साथ रेप करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता के चाचा ने 24 फरवरी 2021 की घटना का हवाला देकर उसकी भतीजी के साथ मंडावर थाना क्षेत्र के एक होटल में तीन आरोपियों की ओर से गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने चालान पेश किया तो दो आरोपियों को तो आरोपी माना गया था। वहीं विधायक पुत्र दीपक मीणा को आरोपी नहीं माना। हाईकोर्ट से मिल गई थी विधायक पुत्र को जमानतइसके बाद दौसा कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किये और इसके आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। इसके बाद दौसा पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट के आधार पर 9 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसके बाद आरोपी दीपक मीणा के पक्ष की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक पुत्र आरोपी दीपक मीणा और अन्य आरोपी नेतराम को जमानत दे दी। 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाईइस जमानत के खिलाफ पीड़िता का पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो गत 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा व नेतराम की जमानत को खारिज कर दिया। साथ ही दो सप्ताह के भीतर स्थानीय न्यायालय में सरेंडर करने के आदेश भी जारी किए। इससे बावजूद भी दो सप्ताह पूरे होने पर विधायक पुत्र ने सरेंडर नहीं किया। शाम तक दौसा कोर्ट में गहमागहमी रही लेकिन शाम तक दीपक मीणा और नेतराम दोनों ही आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। लिहाजा कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अब पुलिस आरोपी दीपक और नेतराम को गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार करेगी। साथ ही इस पूरे मामले की आगामी सुनवाई 18 सितंबर रखी गई है।