दिल्ली-NCR की आबोहवा फिर हुई जहरीली, कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कामों पर प्रतिबंध, GRAP का तीसरा चरण लागू

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण फिर से निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (एक्यूएमसी) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू करने के निर्देश दिए हैं। पिछले महीने ही केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल (CAQM) ने अधिकारियों को आवश्यक प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद वायु गुणवत्ता में थोड़ी सुधार के बाद उस प्रतिबंध को वापस ले लिया गया था। लेकिन दिल्ली की हवा एक बार फिर बिगड़ने के बाद ग्रैप स्टेज 3 के प्रतिबंध एक बार फिर से लागू कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बीच केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को शाम चार बजे 407 रहा। एक्यूआई को 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 4 नवंबर के बाद ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचा है, जब एक्यूआई 447 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 14 नवंबर को अधिकारियों को जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में लागू प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल था।