यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

इंदौर (dailyhindinews.com)। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इंदौर के जागरूक नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि जहरीले कचरे को नष्ट करने में सरकार गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है।

कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने की तैयारी की। इस जहरीले कचरने को नष्ट करने के लिए इंदौर के पास स्थित पीथमपुर की एक फैक्ट्री को चुना गया। इसके बाद भोपाल से इस जहरीले कचरे को कंटेनरों में भरकर पीथमपुर लाया गया।

पीथमपुर के साथ ही इंदौर के नागरिक भी इसके विरोध में खड़े हो गए। 3 से 4 दिन तक व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ। आंदोलन के दौरन 2 लोगों ने खुद को आग लगा ली। इसके बाद राज्य सरकार ने फिलहाल इस कचरे को पीथमपुर में जलाने की तैयारी रोक दी।

गाइडलाइन का पालन नहीं किया

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इंदौर निवासी याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्रा का कहना है “सुप्रीम कोर्ट में 3 बिंदुओं को लेकर याचिका लगाई गई। मध्य प्रदेश सरकार से याचिकाकर्ता ने जवाब मांगा है। जिस तरह से कोर्ट ने 3 प्रोसीजर के माध्यम से कचरे को नष्ट करने की बात कही थी, उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 फरवरी को होगी। ” याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में देवदत्त कामत और रतीम खरे ने पैरवी की।

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