तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि श्रीलंकाई उप उच्चायोग ने राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी ठहराए गए और 2022 में रिहा किए गए श्रीलंकाई नागरिक संथन को अस्थायी यात्रा दस्तावेज जारी किया है।
न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और के कुमारेश बाबू की पीठ को राज्य सरकार ने यह अवगत कराया। सुथेंद्रराजा टी उर्फ संथन को उसकी रिहाई के बाद तिरुचिरापल्ली के विशेष शिविर में रखा गया है।
विदेश मंत्रालय से आपातकालीन यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में यहां विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) से अनुरोध किया गया है।
अदालत ने एफआरआरओ को जवाब देने के लिए 29 फरवरी तक का समय दिया और मामले को उसी दिन सुनवाई के लिए तय किया है।