गवाही नहीं मिलने का फायदा, पेशाब कांड वाले शंकर मिश्रा को मिल गई जमानत

नई दिल्ली: मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने एक लाख के मुचलके पर शंकर मिश्रा को जमानत दी है। एक दिन पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ पुलिस की ओर से नामित गवाह अभियोजन के पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने मिश्रा की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने अभियोजन और आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनीं थी और कहा था कि वह मिश्रा की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को आदेश जारी करेंगे। शंकर मिश्रा पर आरोप है कि एयर इंडिया की एक उड़ान में पिछले साल 26 नवंबर को 70 वर्षीय एक महिला पर शराब के नशे में कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने महिला की ओर से एयर इंडिया से की गई शिकायत के आधार पर 4 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की थी।इससे पहले मिश्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। आरोपी की ओर से पेश हुए वकील की ओर से कहा गया कि मिश्रा के खिलाफ लगाई गईं सभी धाराएं जमानती हैं। इस केस में उस वक्त एक मोड़ आ गया था जब आरोपी के वकील की ओर से कहा गया कि मिश्रा ने नहीं महिला ने खुद पेशाब किया था।