पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत, 10 साल नहीं 3 साल के लिए मिली NOC

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और तीन साल के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया। न्यायाधीश ने गांधी के वकील से कहा कि मैं आंशिक रूप से आपके आवेदन की अनुमति दे रहा हूं। 10 साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए। बता दें कि राहुल गांधी ने एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगी थी।इसे भी पढ़ें: 9 years of Modi Govt: कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, जयराम रमेश बोले- पीएम मोदी चुप्पी तोड़िएगांधी नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी हैं जिसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। शुक्रवार की सुबह अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस दौरान स्वामी ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया था कि यह किसी भी योग्यता से रहित” है और पासपोर्ट केवल एक वर्ष के लिए जारी किया जाना चाहिए और इसे हर साल रिन्यू करना चाहिेए।