जुलूस व सभा आयोजन के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमतिः कलेक्टर

Gwalior, 16 मार्च . Lok Sabha निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद Saturday को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई. Collector एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि राजनैतिक सभाओं व जुलूस आयोजन, वाहन व लाउड स्पीकर इत्यादि की पूर्व अनुमति लेनी होगी. किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इनकी अनुमति संबंधित एसडीएम एवं एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी.
बैठक में मौजूद Police अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने Lok Sabha निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा. साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो चुनाव में बाधा डालने की जुर्रत करेंगे.
जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को यह चुनावी सभा व जुलूस इत्यादि संबंधी अनुमतियाँ “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर दी जायेगी. सिंगल विण्डो सिस्टम से सभी प्रकार की अनुमतियाँ प्रदान की जायेंगीं. उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार संबंधी अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिये सुविधा पोर्टल का उपयोग करें. अनुमति के लिये इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. प्रत्याशियों व राजनैतिक दलों के सहयोग के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय में फैसिलिटेशन डेस्क भी स्थापित की जायेगी.
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे आदर्श आचरण संहिता का पालन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने में मदद करें. उन्होंने यह भी कहा आदेशों की अवहेलना एवं आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. उन्होंने जानकारी दी कि Lok Sabha चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिये जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र एक हफ्ते के भीतर संबंधित Police थाना में जमा कराने होंगे.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि मतदाता सूचियों में नए नाम जुड़वाने का काम 9 अप्रैल तक जारी रहेगा. लेकिन मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाताओं को शिफ्ट करने का काम अब नहीं किया जायेगा.
चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग कतई न करें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग कतई न करें. साथ ही भाषणों में कोई ऐसी बात न कही जाए, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हों. उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखी जायेगी और संपूर्ण निर्वाचन में सभाओं, जुलूसों, क्रिटिकल एवं नाजुक घटनाओं आदि की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही एफएसटी और व्हीएसटी सक्रिय हो गई हैं.
सी-विजिल एप व कंट्रोल रूम में कर सकते हैं शिकायत
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन इत्यादि से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती हैं. इस एप पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण 100 मिनट के भीतर संबंधित एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉयड) के जरिए कराया जाएगा. इसके अलावा टोलफ्री नम्बर 1950 एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 0751-2446230 पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं.
85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को घर पर वोट डालने की सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले के 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा मुहैया कराई जायेगी. उन्होंने कहा ऐसे मतदाताओं के घर-घर निर्धारित फॉर्म भेजकर उनकी यह सहमति ली जायेगी कि वे अपना वोट घर पर ही डालना चाहते हैं या मतदान केन्द्र पर. जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये स्वीप के तहत विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएँ.
असमाजिक तत्वों के खिलाफ होगी एनएसए व जिला बदर की कार्रवाई
Police अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये Police पूरी तरह मुस्तैद है. आदतन अपराधियों एवं जिन्होंने पिछले चुनाव के दौरान चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की हो, ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ एनएसए, जिला बदर, बाउण्डओवर इत्यादि कार्रवाई की जाएगीं. उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे नीचे तक यह संदेश पहुँचाएँ कि सभी कार्यकर्ता आचार संहिता का पालन करें, जिससे Police कार्रवाई की नौबत ही न आए.
12 अप्रैल से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे
जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बैठक मे जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Saturday को जारी किए गए Lok Sabha आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत Gwalior संसदीय क्षेत्र में 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 20 अप्रैल को होगी. निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. Gwalior संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए 7 मई की तिथि निर्धारित की गई है. मतों की गिनती 4 जून 2024 को होगी.
Gwalior संसदीय क्षेत्र में कुल 21 लाख 40 हजार 297 मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि Gwalior संसदीय क्षेत्र में कुल 21 लाख 40 हजार 297 मतदाता हैं. इनमें Gwalior जिले के 16 लाख 27 हजार 466 मतदाता शामिल हैं. Gwalior संसदीय क्षेत्र में इसके अलावा Shivpuriजिले के करैरा व पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कुल 5 लाख 12 हजार 831 मतदाता शामिल हैं.
संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराएँ
Lok Sabha आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही Gwalior जिले में सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई. जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान के निर्देश पर Gwalior शहर सहित जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग दलों ने पहुँचकर यह कार्रवाई शुरू की. Gwalior शहर में शासकीय परिसम्पत्तियों सहित विभिन्न जगहों से बैनर, पोस्टर व होर्डिंग इत्यादि हटाने की कार्रवाई की गई. Collector ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अभियान बतौर पूर्ण करें.