नई दिल्ली : राजधानी में हवा की स्थिति बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। स्थिति यह है कि दिल्ली में कई जगह एक्यूआई 400 को पार कर चुका है। ऐसे में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन ने राजधानी में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। ग्रैप-4 लागू होते ही आवश्यक सामान ले जाने वाले, आवश्यक सर्विसेज वाले और सभी सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया जा चुका है।6-12वीं क्लासेज ऑनलाइनदिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर स्कूल छठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। GRAP के चार चरण हैं। पहले फेज को लागू करने के लिए, AQI 201 और 300 के बीच होना चाहिए। वहीं, फेज II तब लागू होता है जब AQI 301-400 के बीच होता है। फेज III उस समय लागू होता है जब AQI 401-450 के बीच होता है। वहीं, फेज IV बेहद गंभीर स्थिति पर लागू किया जाता है। आखिर फेज के लिए AQI का मानक 450-500 है।इन चीजें पर पहले से लगी है रोकप्राइवेट कंस्ट्रक्शन कार्यों को पूरी तरह से बंद किया गया है। धूल फैलाने वाली गतिविधियों जैसे खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग वर्क्स, डिमॉलिशन, प्रोजेक्ट साइट से बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग टाइल्स काटने के कामों पर भी पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा ग्राइंडिंग एक्टिविटी, वॉटर प्रूफिंग वर्क, वाइट वॉश, पॉलिशिंग, वॉर्निशिंग जैसे काम पर भी प्रतिबंध है। एनसीआर में स्टोन क्रशर जोन और माइनिंग से जुड़े काम भी पहले से ही बंद हैं।