1 जनवरी से सेना में अधिकारियों के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी, जानें इसके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली : ने प्रमोशन के लिए नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी को 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। ये पॉलिसी कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक सभी रैंक के प्रमोशन के लिए लागू होगी। सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी में कहा गया है कि हर साल कम से कम एक बैच को प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। एक साल में जितने लोग सेना में कमीशन होते हैं उन्हें एक बैच माना जाता है। अभी कई बार किसी साल सेना की किसी आर्म या सर्विस में प्रमोशन पर विचार नहीं भी किया जाता है। लेकिन अब यह हर साल होगा। नई पॉलिसी के मुताबिक वेकेंसी तीन साल के रोलिंग मॉडल के हिसाब से निकाली जाएगी। अभी उतनी ही वेकेंसी निकलती है जितनी अगले साल खाली होती है। मान लीजिए अगले साल सेना की इंफ्रेंट्री यानी पैदल सेना में 8 ब्रिगेडियर रिटायर हो रहे हैं तो 8 कर्नल को ही प्रमोशन दिया जाएगा जो प्रमोट होकर ब्रिगेडियर बनेंगे। इसी तरह अगर उसके अगले साल महज 3 लोग रिटायर हो रहे हैं तो तीन वेकेंसी ही बनेगी।हालांकि अब नई पॉलिसी में तीन साल का हिसाब देखा जाएगा कि अगले तीन साल में कितने लोग रिटायर हो रहे हैं या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं या कुल कितनी वेकेंसी बन रही हैं। उस हिसाब से प्रमोशन किए जाएंगे। पॉलिसी में कहा गया है कि मेडिकली फिट ऑफिसर को ही कमांड रैंक दी जाएगी। उन्हें प्रमोट करने से पहले मेडिकल कटैगरी देखी जाएगी। हालांकि इसके अलग अलग क्राइटीरिया बनाए गए हैं कि किस कैटगरी में कमांड दी जा सकती है। यह खासकर कर्नल और ब्रिगेडियर के लिए लागू होगा क्योंकि कर्नल यूनिट कमांड करते हैं और ब्रिगेडियर सेना की ब्रिगेड कमांड करते हैं। हायर रैंक में थोड़ी छूट रहेगी। बैटल केजुवल्टी (युद्ध में जख्मी हुए अधिकारी) को भी कमांड के लिए कंसीडर किया जाएगा।