मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवहेलना मामले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को सात-सात दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवहेलना मामले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को सात-सात दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।