शिवपुरी, 16 मार्च . विशेष न्यायालय विवेक शर्मा की अदालत ने Saturday को एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपित महेश आदिवासी और मिथुन उर्फ पप्पू आदिवासी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपियों को 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है.
जिला अभियोजन की कहानी के अनुसार नाबालिग पीडि़ता ने अपनी मां के साथ Police थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 अक्टूबर 2022 की शाम करीब 6 बजे जब वह दुकान से शक्कर लेकर आ रही थी तो रास्ते में पप्पू आदिवासी के घर के पहले गांव के महेश और मिथुन आदिवासी मिले और दोनों मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ गोटी आदिवासी के खेत में ले गए. खेत पर कोई नहीं था, जहां मिथुन आदिवासी ने मेरे साथ पहले गलत काम किया, इसके बाद महेश आदिवासी ने गलत काम किया. दोनों सुबह करीब 4 बजे मुझे खेत पर छोड़कर चले गए. पीड़ित होश आने पर अपने घर पहुंची तथा थाने में मां के साथ आकर मामला दर्ज कराया. रन्नौद थाना Police ने मामला पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.