पीएम मोदी की डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं, HC के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मार्च में अपने आदेश की समीक्षा के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। अहमदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के संबंध में व्यंग्यपूर्ण और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में 13 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की अदालत ने शुक्रवार को मामले को स्वीकार किया और प्रतिवादी गुजरात विश्वविद्यालय, भारत संघ, मुख्य सूचना आयुक्त और तत्कालीन सीआईसी आयुक्त प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्युलु को नियम जारी किया।इसे भी पढ़ें: Raghav Chadha bungalow: क्या है राघव चड्ढा का केस, मंत्री या सांसद को किस टाइप का बंगला होता है अलॉट? आइए समझते हैं…उम्मीद है कि अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को करेगी। 31 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया। जिसमें आरटीआई (RTI) के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। केजरीवाल द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका में कहा गया है कि जबकि अदालत ने रिकॉर्ड किया था कि पीएम मोदी की डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे भी पढ़ें: Delhi: जब केजरीवाल के सामने लगे मोदी-मोदी के नारे, भाषण रोक AAP नेता बोले- अगर ऐसे नारे लगाने से…आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं को इससे पहले मेट्रोपोलिटन अदालत ने सात जून को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन किया था। गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) ने दोनों के खिलाफ मामला दायर करवाया है।