बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने किशोरी के सामने ‘आपत्तिजनक हरकत’ करने के दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
त्वरित अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने अपने हालिया फैसले में एच रहमतुल्ला बेग को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2020 का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बेंगलुरु में 13 वर्षीय किशोरी अपने कुत्ते को घुमा रही थी तब बेग ने उसके सामने ‘आपत्तिजनक हरकत’ की।इसे भी पढ़ें: Article 370 hearing Day 3: शेख अब्दुल्ला के भाषण का जिक्र, Brexit का हवाला, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम सुनवाई में क्या हुआ?फिर वह घर जाने लगी तो बेग ने उसका पीछा किया और उसके साथ अश्लील हरकत की।
पीड़िता के पिता ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने कुछ दिनों बाद 13 फरवरी 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की गई, जिसे मुकदमे में उसके खिलाफ सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया।