Kanhaiya Lal Murder Case: NIA अदालत ने नौ आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप

जयपुर। राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के नौ आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को जयपुर की विशेष एनआईए अदालत ने आरोप तय कर दिए। जून 2022 में इस्लाम के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट का कथित रूप से समर्थन करने को लेकर उदयपुर के व्यस्त हाथीपोल इलाके में दर्जी का काम करने वाले कन्हैयालाल की उसकी दुकान पर ही मोहम्मद रियाज तथा मोहम्मद गौस ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मामले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपा गया था। हत्याकांड में शामिल नौ आरोपियों में से छह के अधिवक्ता मिन्हाज उल हक ने बताया कि जयपुर में विशेष एनआईए अदालत में मंगलवार को भारतीय दंड संहिता धारा 302 (हत्या), 452 (अनाधिकृत प्रवेश), 153-ए (धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देना), 295-ए (जानबूझकर धार्मिक भावना भड़काना), 120-बी (आपराधिक षड़यंत्र) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए गए। आरोप तय किए जाने के दौरान आरोपी मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान, आरिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान अदालत में मौजूद थे। फरहाद मोहम्मद जमानत पर हैं, जबकि बाकी अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।  इसे भी पढ़ें: मथुरा में बुजुर्ग की हत्‍या कर लूटपाट करने के जुर्म में दंपति को उम्रकैदफरहाद को जुलाई 2022 में उदयपुर में उसके घर से तलवार बरामद होने के बाद सशस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके वकील ने तर्क दिया था कि तलवार बिना धार वाली थी और उसने कोई अपराध नहीं किया था। फरहाद के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत भी आरोप तय किये गये हैं। मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी।