नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता की एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में बीआरएस नेता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उन्हें जारी समन को चुनौती दी है और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।कविता की याचिका पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 15 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देने और गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने के अनुरोध वाली कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी थी।44 वर्षीय कविता दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 11 मार्च को ईडी के समक्ष पेश हुई थीं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को एक बार फिर पूछताछ के लिए समन जारी किया था।कविता से तीसरी और आखिरी बार 21 मार्च को लगभग 10 घंटे तक इस घोटाले के संबंध में पूछताछ की गई थी। बीआरएस नेता ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। तीसरी और आखिरी बार पूछताछ में कविता ने ईडी अधिकारियों को कुछ मोबाइल फोन सौंपे थे। तब पूछताछ के बाद कविता ने कहा था कि उन्होंने मामले के जांच अधिकारी को लिखे एक पत्र में कहा है कि जनता को ‘झूठे आरोप जानबूझकर लीक करने’ से राजनीतिक रस्साकशी बढ़ी है, जिसमें उनके राजनीतिक विरोधी आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। कविता ने कहा कि ऐसे में उन पर तथाकथित सबूत नष्ट करने के आरोप लग रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।कविता ने कहा था, ‘दुर्भाग्य की बात है कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी प्रमुख एजेंसी इन कृत्यों में शामिल हो रही है और निहित राजनीतिक हितों की कीमत पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के अपने पवित्र कर्तव्य को नुकसान पहुंचा रही है।’