झारखंड में अवैध रेत खनन: एनजीटी ने खनन विभाग समेत अन्य को जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में कथित अवैध रेत खनन को लेकर झारखंड सरकार के खनन विभाग के निदेशक और अन्य को नोटिस जारी किया है।
अधिकरण उस मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अवैध रूप से खनन किए गए रेत का परिवहन करने वाले कई ट्रक के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा, ‘‘यह समाचार अनुसूचित अधिनियम (पर्यावरण के संबंध में) के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है।’’
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।
पीठ ने हाल के एक आदेश में कहा कि वह इस मामले में संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादियों के रूप में शामिल कर रही है।
प्रतिवादियों में राज्य के खनन विभाग के निदेशक, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और बोकारो के जिलाधिकारी शामिल हैं।
अधिकरण ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख से एक सप्ताह पहले अधिकरण की पूर्वी क्षेत्र पीठ के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।’’
अधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 15 जनवरी तय की।