दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास

पलामू, 28 मार्च . पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला और अतिरिक्त सत्र judge अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेजMurder के आरोपित पति भीम कुमार उर्फ भीम राम को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जिले के हुसैनाबाद थाना के झरगड़ा निवासी भोला राम ने भीम कुमार उर्फ भीमराम व अन्य लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्त की पत्नी संजू देवी लगभग दो ढाई माह तक अपने ससुराल में ठीक से रही और इसके बाद अभियुक्त और उसका भाई सूरज तथा उसकी पत्नी शीला संजू से 50 हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे. मोटरसाइकिल और पैसे की मांग पूरी नहीं हुई तो अभियुक्तों ने संजू को प्रताड़ित करने लगे.
संजू देवी ने इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दी तो मां अपने पुत्र अजय राम तथा ललिता के साथ संजू के ससुराल गए और इन लोगों के समक्ष भी संजू के साथ उसके पति ने मारपीट की. संजू की मां कौशल्या देवी ने अपने दामाद को 20 हजार रुपए दिये थे. शेष पैसे बाद में देने की बात कही. पैसे लेने के बाद दूसरे दिन 1.7.2021 को सूचना मिली कि उसकी बेटी जल गई है तथा सदर अस्पताल में भर्ती है.
सूचक तथा परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल गए. इलाज के दौरान संजू देवी ने अपने पिता तथा माता को बताया था कि उसके पति भीम कुमार उर्फ भीम राम, शीला देवी तथा सूरज राम ने मिलकर उसे दहेज हेतु प्रताड़ित करते थे. पैसे नहीं मिलने के कारण जला दिए थे. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वही अन्य अभियुक्त का विचारन अलग चल रहा है.
/दिलीप