नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जाति के आधार पर सर्वेक्षण कराने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक नयी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने संबंधी एक वकील के प्रतिवेदन का संज्ञान लिया।
वकील ने पीठ से कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और यह 15 मई को पूरा होना है।इसे भी पढ़ें: Wing Commander Deepika Mishra वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अफसर बनींपीठ ने कहा कि वह मामले पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई से 20 जनवरी को इनकार कर दिया था।
उसने यह कहते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था कि इनमें कोई दम नहीं है। बहरहाल, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे संबंधित उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।