इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि बृहस्पतिवार को तय की।
न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने प्रोफेसर सैयद अफजाल मुर्तजा रिजवी नामक व्यक्ति की याचिका पर यह आदेश पारित किया।
पिछले सोमवार को इस विश्वविद्यालय की ‘गवर्निंग बॉडी’ की एक बैठक में कुलपति के पद के लिए अंतिम तीन उम्मीदवारों के नाम छांटे गए जिसमें मौजूदा कार्यवाहक कुलपति की पत्नी का नाम भी शामिल है।
कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद गुलरेज की पत्नी नाइमा खातून को एएमयू कोर्ट के सदस्यों के 50 मत मिले, जबकि दो अन्य उम्मीदवारों में एम उरुज रब्बानी (एएमयू की मेडिसिन फैकल्टी के पूर्व डीन) को 61 मत और फैजान मुस्तफा (नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नालसार के पूर्व कुलपति) को 53 मत मिले।