Gyanvapi तहखाने में क्या-क्या मिला, ASI ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सोमवार को वाराणसी कोर्ट के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद पर अपनी रिपोर्ट पेश की। 21 दिसंबर को ये रिपोर्ट बाहर आएगी। वाराणसी कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एएसआई को 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। सोमवार को एएसआई की टीम वाराणसी कोर्ट पहुंची। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सर्वे रिपोर्ट को जमा कराया गया है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, हिंदू उपासकों ने अदालत के समक्ष रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की प्रार्थना की और इसमें शामिल सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की। गौरतलब है कि एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।इसे भी पढ़ें: Shahi Idgah ASI Survey: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए दी अनुमति4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ‘वुज़ुखाना’ क्षेत्र को छोड़कर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने से रोकने से इनकार कर दिया, जहां पिछले साल एक ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा किया गया था। एएसआई की ओर से दिए गए इस वचन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोर्ट ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। इसे भी पढ़ें: Ram Mandir: आज ही के दिन अयोध्या में गिरा था विवादित ढांचा, अब हो रहा राम मंदिर का भव्य निर्माणकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश (3 अगस्त के) को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया था, जिसमें एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।