बकरी, भैंस यहां तक कि पाजेब चोरी का केस, अभी 80 से ज्‍यादा मुकदमे हैं आजम खान पर

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में राहत मिली है। उन्‍हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इससे पहले आजम खान को निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके नतीजे में आजम की विधायकी रद्द हो गई थी। लेकिन आजम खान के ऊपर अभी 80 से ज्‍यादा केस हैं। उन पर इतने ज्‍यादा मामले हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान यूपी पुलसि से पूछना पड़ा कि आखिर ऐसा क्‍या हो गया कि एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो गए। इतना ही नहीं एक मामले में जमानत मिलते ही नया मामला दर्ज हो जाता है। आजम खान के खिलाफ पाजेब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी से लेकर पैसे चुराने तक के केस हैं। इन तमाम मामलों में वह करीब 26 महीने जेल में भी बंद रहे। खुद आजम खान जनसभा को संबोधित करते समय इन आरोपों का जिक्र करते हुए उन्‍हें हास्‍यास्‍पद बताते हैं। आजम खान को भू माफिया भी घोषित किया जा चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बनाए गए फर्जी दस्‍तावेज के आधार पर शत्रु संपत्ति से लेकर नदी की जमीन पर कब्‍जाने का आरोप है। इन्‍हीं आरोपों के आधार पर शासन के एंटी भू माफिया पोर्टल पर आजम खान को भू माफिया तक घोषित किया जा चुका है। आजम के खिलाफ एक FIR ऐसी है, जो शिकायत होने के 16 साल के बाद दर्ज हुई। उन पर चल रहे 22 केस ऐसे हैं, जो घटना के 13 सालों बाद दर्ज हुए। इन 22 केस में आजम पर आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा या अधिग्रहण करके बनाया गया है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में हुई थी। तब से जुलाई 2019 तक इस सिलसिले में कोई भी केस नहीं दर्ज हुआ था।