Firecrackers Ban in Delhi | दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में यह प्रतिबंध लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार पिछले तीन साल से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाती आ रही है।
इसे भी पढ़ें: G20 Summit के सफल आयोजन के बाद VK Saxena ने किया इंद्र देव का शुक्रिया अदा, जानें क्या है कारणराय ने कहा, ‘‘हमने पिछले पांच-छह वर्ष में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है, इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।’’
सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल होगी और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।
इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दंडनीय होगा और ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।