2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस: पीड़ितों के परिवारों ने SLP दायर करने के लिए खटखटाया SC का दरवाजा

2008 जयपुर सीरियल बम विस्फोट पीड़ितों के परिवारों ने राजस्थान उच्च न्यायालय के चार आरोपियों को बरी करने और निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया। कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पीड़ित परिवारों के साथ विपक्ष के नेता (LoP) राजेंद्र राठौर ने राष्ट्रीय राजधानी में वकीलों से मुलाकात की थी। याचिका का मसौदा तैयार करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसलों में कई खामियां हैं।इसे भी पढ़ें: बदमाशों ने नकली CBI अधिकारी बनकर दिया अपराध को अंजाम, पहले किया अपहरण फिर 70 लाख की मांगी फिरौतीउन्होंने कहा कि हमारे पास कानून के बिंदुओं, तथ्यों और साक्ष्यों में खामियां हैं, जैसा कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया है। हमने इन पर अपना आवेदन आधारित किया है। चतुर्वेदी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को निचली अदालत या उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमने इन सभी मुद्दों को उजागर किया है और हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट को हमारी याचिका स्वीकार करने के लिए राजी कर पाएंगे।