ईडी की दलील पर Supreme court ने इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट तलब की
New Delhi, 15 मार्च . ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि सिंघल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत के दौरान जेल के बाहर ही अधिकतर समय गुजारा है. ईडी की इस दलील पर Supreme court ने इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट तलब किया.
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर हम देखेंगे कि आरोपित ने हिरासत के दौरान 50 फीसदी से ज्यादा समय जेल के बाहर अस्पताल में गुजारा है तो हम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. पहले की सुनवाई में पूजा सिंघल की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा से पूछा था कि अब तक कितने गवाहों की गवाही हो चुकी है. जिस पर कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में कुल 43 गवाह हैं जिसमें से चार की गवाही हो जाने की बात कही गई थी.
कोर्ट ने पूजा सिंघल को 3 जनवरी 2023 को बेटी की बीमारी की वजह से एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी. 4 फरवरी 2023 को वो फिर जेल चली गई. बाद में कोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को पूजा सिंघल को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी. सिंघल झारखंड की खान विभाग की सचिव थी. पूजा सिंघल 11 मई 2022 से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं. ईडी ने कथित अवैध खनन से जुड़े 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूजा सिंघल समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है.
/ संजय/प्रभात