मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा

भारत
निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा
निर्वाचन-2024 के लिये मीडिया
कव्हरेज के परिप्रेक्ष्य में
विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
किये गये हैं। आयोग ने कहा है कि
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
की धारा 126(1 – 17/04/2024