नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अगले हफ्ते केंद्रीय बजट () पेश करेंगी। आजादी के बाद से अलग-अलग दलों के वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किया है। इनमें से कई को लोगों ने सराहा तो तमाम को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इन सालों में सरकारों ने में भी बदलाव किए। 1955-56 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने शादीशुदा और अविवाहितों के लिए अलग-अलग इनकम टैक्स स्लैब () पेश किया था। फैमिली अलाउंस की स्कीम शुरू करने के लिए ऐसा किया गया था। इसके अलावा यह पहला मौका था जब बजट स्कीम का हिंदी वर्जन भी लाया गया था। उसी के बाद से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिंदी वर्जन और एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम सर्कुलेट किया जाता है। 1950 के दशक में वेल्थ टैक्स की शुरुआत हुई थी। उसी के साथ इनकम टैक्स पर अधिकतम दरों को पांच आना से घटाकर चार आना किया गया था। 1955-56 के यूनियन बजट में देशमुख ने कहा था कि शादीशुदा लोगों के लिए 1,500 रुपये का मौजूदा टैक्स एक्जेम्प्ट स्लैब बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जा रहा है। अविवाहितों के लिए इसे घटाकर 1,000 रुपये किया गया था। योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह कदम उठाया गया था। बजट में 90 लाख रुपये रेवेन्यू के नेट लॉस का अनुमान जाहिर किया गया था। वित्त वर्ष 1955-1956 के लिए विवाहित व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स स्लैब1. 0 से 2,000 रुपये टैक्स स्लैब – देय: कोई इनकम टैक्स देय नहीं2. 2,001 रुपये से 5,000 रुपये टैक्स स्लैब – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में नौ पाई3. 5,001 रुपये से 7,500 रुपये टैक्स स्लैब – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में एक आना और नौ पाई4. 7,501 रुपये से 10,000 रुपये टैक्स स्लैब – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में दो आना और तीन पाई5. 10,001 रुपये से 15,000 रुपये टैक्स स्लैब – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में तीन आना और तीन पाई6. 15,001 रुपये और उससे ज्यादा – देय इनकम टैक्स : रुपये में चार आनेवित्त वर्ष 1955-1956 के लिए अविवाहित व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स स्लैब1. 0 से 1,000 रुपये- देय इनकम टैक्स रेट: कोई इनकम टैक्स नहीं2. 1,001 रुपये से 5,000 रुपये – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में नौ पाई3. 5,001 रुपये से 7,500 रुपये – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में एक आना और नौ पाई4. 7,501 रुपये से 10,000 रुपये – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में दो आना और तीन पाई5. 10,001 रुपये से 15,000 रुपये – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में तीन आने और तीन पाई6. 15,001 रुपये और उससे ज्यादा – देय इनकम टैक्स रेट: रुपये में चार आने