दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार तीन लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल हैं।
न्यायाधीश ने जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इस चरण में जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं है।
न्यायाधीश ने ईडी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मामले की जांच अहम चरण में है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए खान ने मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।