Delhi Service Act: दिल्ली सेवा अधिनियम बन गया कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सेवा अधिनियम कानून बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर विवादास्पद अध्यादेश को बदलने के लिए है। इसके बाद इसे 7 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर केंद्र सरकार को अधिकार देने वाला विधेयक उच्च सदन में में भी पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 131 वोट आए थे जबकि 102 वोटों इसके खिलाफ थे।  इसे भी पढ़ें: Parliament की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, Rajya Sabha और Lok Sabha में दिखी Modi Govt की ताकतविधेयक में प्रस्तावित किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे के बीच इसे संसद में पेश किया गया था। सरकार द्वारा दिल्ली में सेवाओं और अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए संसद में एक विधेयक पेश किए जाने के बाद संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहा, अधिकांश विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ थे।