राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत 18 दिसंबर को तय करेगी कि कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं।
पिल्लई ने अपनी पत्नी की चिकित्सा स्थिति के आधार पर अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया और पिल्लई को दी गई अभिरक्षा पैरोल भी सोमवार तक बढ़ा दी।
न्यायाधीश ने कहा, अंतरिम जमानत के लिए दाखिल इस अर्जी को 18 दिसंबर, 2023 को दोपहर 2.30 बजे विचार/आदेश के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। सात दिसंबर, 2023 के आदेश के तहत आरोपी पिल्लई की अभिरक्षा पैरोल को 18 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया जाता है।