नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने को लेकर रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मेयर चुनाव से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली नगर निगम को पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेयर का चुनाव पहली बैठक में होगा। शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया है कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मेयर का चुनाव होने के बाद उनकी अध्यक्षता में उप महापौर और स्थाई समिति के सदस्यों को चुनाव होगा।सीएम केजरीवाल ने जताई खुशीसुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल ने आगे ट्वीट में लिखा, ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।