अदालत ने Delhi Police को छेड़छाड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस के एक अधिकारी को कथित छेड़छाड़ की एक घटना का जांच करने का निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस को जब भी किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलती है तो उसे प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति नैन ने छह लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 (3) के तहत एक याचिका पर सुनवाई की।
अदालत ने कहा कि शिकायती और उसके परिवार पर छह लोगों ने 13 मई, 2022 को हमला किया था। याचिका के अनुसार, एक आरोपी ने शिकायती के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तथा पड़ोसियों की मदद से उसे बचाया जा सका।
अदालत ने याचिका का संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।