नई दिल्ली: दिल्ली के मामले में हाई कोर्ट ने 11 में से नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील मंजूर कर ली है। जांच एजेंसी ने स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट , , आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ दंगे और अन्य आरोप तय करने का निर्देश दिया है।शांतिपूर्ण नहीं था प्रदर्शनहाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में जैसा कि वीडियों में दिख रहा है, आरोपी स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। वे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और हिंसात्मक ढंग से बैरिकेड्स को धक्का दे रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। हिंसक गतिविधि और हिंसापूर्ण भाषणों को संरक्षण नहीं मिल सकता।किस-किस के खिलाफ आरोप तयशरजील इमामसफूरा जरगरउमैर अहमदमोहम्मद अनवरमोहम्मद कासिमबिलाल नदीमशाहजार रजा खानचंदा यादवइन सभी आठ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 186, 353, 427 के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।किसे मिली राहत?मोहम्मद शोएबआसिफ इकबाल तन्हामोहम्मद अबूजारमोहम्मद शोएब और मोहम्मद अबुजर पर आईपीसी की धारा 143 का आरोप लगाया गया, अन्य सभी धाराओं बरी कर दिया गया है। वहीं आसिफ इकबाल तन्हा पर आईपीसी की धारा 308, 323, 341 और 435 के तहत आरोप तय किए गए हैं।