लालू यादव की जमानत को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, याचिका पर जल्द होगी सुनवाई

चारा घोटाले मामले में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को दी गई जमानत को रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के मुताबिक, इस मामले पर अगले शुक्रवार यानि 25 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया और जमानत रद्द करने की याचिका को तत्काल सुनवाई करने की मांग की।पिछले साल अप्रैल में, झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की निकासी से संबंधित पांचवें चारा घोटाला में लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकासी के मामले में 17 अप्रैल, 2021 और 9 अक्टूबर, 2020 को जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया था।सीबीआई के इस कदम पर बिहार के उपमुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। चाहे वे हमें कितना भी परेशान करें, कुछ नहीं होगा। हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हमें क्या करना है। उनसे कोई नहीं डरता। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।#WATCH | Patna: Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav says, “…We will put our side in the court. Nothing will happen no matter how much they disturb us. We are clear on what we have to do. Nobody is scared of them…We will fight and we will win.” https://t.co/qPXJROuR6m pic.twitter.com/I4mD84BYrx— ANI (@ANI) August 18, 2023

अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते हुए पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपये का चारा घोटाले का आरोप लगा था। यह घोटाला 1996 में सामने आया और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। लालू प्रसाद को झारखंड के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के चार चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया था। डोरंडा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।