Bilkis Bano Case के दोषी को भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की पैरोल मिली

गुजरात उच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले के दोषी रमेश चंदना को अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिएशुक्रवार को 10 दिन की पैरोल की मंजूरी दी।
रमेश के भतीजे की शादी पांच मार्च को होनी है।
चंदना ने पिछले सप्ताह पैरोल के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बिलकिस मामले में पैरोल पाने वाला चंदना दूसरी दोषी हैं। इस मामले के सभी 11 दोषियों ने 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गोधरा शहर की एक जेल में आत्मसमर्पण किया था।
सभी 11 आरोपियों को 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।
न्यायमूर्ति दिव्येश जोशी ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा, अर्जी में दिए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए दोषी याचिकाकर्ता को दस दिनों की पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। ’’
उच्चतम न्यायालय में गुजरात सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार, 2008 में कैद के बाद से चंदना 1,198 दिनों की पैरोल और 378 दिनों की फरलो का लाभ उठा चुका है।