Modi Surname Case: हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, खुद हाजिर होने के आदेश पर लगायी रोक

झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। राहुल गांधी के वकील ने रांची की एक एमपी-एमएलए अदालत में मानहानि मामले में उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में एक आपराधिक रिट याचिका दायर की थी। वही याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है।इसे भी पढ़ें: Karnataka: कुमारस्वामी के बयान का येदियुरप्पा ने किया समर्थन, बोले- आने वाले दिनों में मिलकर लड़ेंगे चुनावराहुल गांधी के खिलाफ एक बीजेपी कार्यकर्ता ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। प्रश्नगत टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा 2018 में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में की गई थी, जहां उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा केवल भाजपा में ही पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में यह संभव नहीं है।इसे भी पढ़ें: भाजपा ने विधायक दल के नेता के बिना लिया विधानसभा सत्र में भाग, कांग्रेस ने साधा निशानाराहुल गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट में दो मानहानि के मामले दायर किए गए थे। लेकिन बाद में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने “कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं” आदेश जारी करके राहुल गांधी को राहत दी, जो प्रभावी रहेगा।Modi Surname defamation case | Jharkhand High Court directs for no coercive action against Congress leader Rahul Gandhi. The next hearing will be on August 16. (File photo) pic.twitter.com/A5qNMFGk8f— ANI (@ANI) July 4, 2023