
सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि स्थानीय महिलाओं की शिकायतों के बाद मामला दर्ज किया गया है। आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), धारा 294बी (सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास अश्लील हरकतें), 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505-2 (सार्वजनिक शरारत), 509 (एक महिला की लज्जा का अपमान), 504 (जानबूझकर अपमान) और 125 (भारत सरकार के साथ मैत्री या शांति रखने वाले किसी भी एशियाई शक्ति के खिलाफ युद्ध के प्रयत्न के लिए उकसाना) के तहत गुरुवार देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि भाषण के वीडियो का हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसे फॉरेंसिक लैब भेजेंगे।
आजम ने दिया था चुनावी सभा में बयान
आजम खान ने असिम रजा के पक्ष में उतर कर चुनावी सभा में एक बयान दिया था। इस वायरल वीडियो में आजम खान कथित तौर पर कहते सुने जा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी इंसानों को बांटने की कोशिश नहीं की। अभी आपके और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह गलत है। आजम ने कहा, मैं चार बार मंत्री रहा। अगर मैंने इस तरह सरकार की शक्ति का इस्तेमाल किया होता, तब अजन्मे बच्चे अपनी मां से पूछते कि क्या उन्हें जन्म लेने की अनुमति मुझसे मिली है। इसी बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गुरुवार की रात कई महिलाएं गंज थाने पहुंचीं और आजम के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई।
महिलाओं की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला ने कहा कि मुझे बुरा लगा और मेरे साथ आई अन्य सभी महिलाओं को भी इस बयान से आघात लगा है। आजम खान ने जो कुछ भी कहा, वह उचित नहीं था। उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वहीं इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि आजम के बयान का गलत मतलब निकाला गया। भाजपा सरकार उन्हें और उनके परिवार को परेशान करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है।